फरीदाबाद, नवम्बर 18 -- अदालत से नाबालिग बच्चे से कुकर्म करने पर 20 वर्ष की कैद- 53 हजार रुपये का जुर्माना लगाया -फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला नूंह। जिला फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म करने के मामले में युवक को दोषी करार देकर 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 53 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। यह मामला 13 फरवरी 2023 का है। पुलिस शिकायत के मुताबिक, 11 वर्षीय मासूम बच्चे को यूनुस उर्फ नेता नामक शख्स 50 रुपये का लालच देकर सरसों के खेत में ले गया था। खेत के अंदर आरोपी ने बच्चे के साथ अश्लील हरकतें कीं और उन्हें जान से मारने की धमकी दी । घटना से डरकर बच्चे ने अपने परिजनों को आपबीती बताई। परिजनों की शिकायत पर सदर ताव...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.