नई दिल्ली, फरवरी 18 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को फैसला सुनाया कि भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए उम्र में छूट लेने वाले पूर्व सैनिक बाद में अनारक्षित श्रेणी (जनरल कैटेगरी) का लाभ नहीं ले सकेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने कई पूर्व सैनिकों की याचिका खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जो उम्मीदवार किसी विशेष श्रेणी की छूट के आधार पर पात्रता हासिल करता है, वह एक साथ अनारक्षित श्रेणी में विचार का दावा नहीं कर सकता। अगर उम्र में छूट ली गई है, तो चयन की प्रक्रिया उसी श्रेणी तक सीमित रहेगी। याचिकाकर्ताओं ने याचिका में एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) द्वारा उत्तरी क्षेत्र में गैर-कार्यकारी पदों के लिए की गई भर्ती प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन के लिए बुला...