नई दिल्ली, फरवरी 24 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। पटियाला हाउस कोर्ट ने वर्ष 2008 में स्कूल के बाहर गलत दिशा में तेज रफ्तार और लापरवाही से कार चलाकर एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में चालक को दोषी ठहराया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनिमेष कुमार की अदालत ने राकेश कुमार अग्रवाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 279 (लापरवाही से वाहन चलाना) और 338 (लापरवाही से गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत दोषी करार दिया। यह मामला 10 जुलाई 2008 की सुबह करीब सवा सात बजे का है। पीड़ित अनवर मुमताज अपनी पत्नी और बेटी को दिल्ली पब्लिक स्कूल वसंत कुंज छोड़ने गए थे। उन्होंने स्कूल गेट के सामने कार खड़ी की और बेटी का हाथ पकड़कर सड़क पार करने लगे। जैसे ही वे डिवाइडर पार कर आगे बढ़े, उसी दौरान एक होंडा सिविक कार गलत दिशा से आई और उन्हें जोरदार टक्कर...
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