नई दिल्ली, जनवरी 3 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। आनंद विहार आईएसबीटी में 2017 में हुए झगड़े के दौरान एक युवक की लाठी से पीट-पीटकर हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरविंदर सिंह की अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपों को संदेह से परे साबित किया है। अभियोजन के अनुसार, 27 नवंबर 2017 की रात करीब 1:15 बजे आईएसबीटी आनंद विहार के प्रवेश द्वार के पास शंकर लाल और बलबीर सिंह के बीच कहासुनी हुई। इस दौरान शंकर लाल ने अस्थायी बैरिकेड से बांस उठाकर बलबीर सिंह के सिर पर वार किया। पहले वार से बलबीर सिंह गिर पड़ा और जमीन पर पड़े रहने के दौरान उस पर दोबारा वार किया गया। अदालत ने पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर कहा कि बलबीर सिंह की मृत्यु सिर पर गंभीर चोट के कारण हुई। बचाव पक्ष का तर्क कि बलबीर सिं...
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