नई दिल्ली, मार्च 23 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू अदालत ने वर्ष 2006 के सहकारी समूह आवास सोसायटी (सीजीएचएस) घोटाले में एक आरोपी को दोषी ठहराया है। विशेष न्यायाधीश जगदीश कुमार की अदालत ने आरोपी विश्वनाथ अग्रवाल को धोखाधड़ी, दस्तावेजों के साथ जालसाजी, जाली दस्तावेज को असली के रूप में इस्तेमाल करने और आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित धाराओं में दोषी ठहराया। अदालत ने इस मामले में मार्कण्डेय मिश्रा, शकुंतला जोशी, नारायण दिवाकर, पीके थिरवानी, मोहित सक्सेना, अश्वनी शर्मा, आशुतोष पंत, नवीन कौशिक, अशोक कुमार चौधरी और संदीप साहनी को बरी कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मामले में प्रस्तुत साक्ष्य अन्य आरोपियों को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। साथ ही, अभियोजन पक्ष अपने आरोप को सही तरीके से अदालत के सामने रखने में विफल रह...