अंबेडकर नगर, अप्रैल 30 -- अम्बेडकरनगर। सीजेएम की अदालत ने राजेसुल्तानपुर थाने में दर्ज मारपीट के मामले में बसखारी थाना क्षेत्र के कटारगढ़ निवासी श्याम देव पुत्र राम चरित्र व जवाहर लाल पुत्र विफन को 12-12 सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया। वहीं अकबरपुर कोतवाली में दर्ज कस्बा निवासी इरसाद खान उर्फ इरसाद अहमद पुत्र मुमताज खान को न्यायालय उठने तक की सजा एवं एक हजार रुपए अर्थदंड एवं राजेसुल्तानपुर थाना क्षेत्र के कुरावे निवासी राम अवध पुत्र जोखू को पांच सौ रुपए अर्थदंड से सीजेएम ने दंडित किया।

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