गाज़ियाबाद, जनवरी 8 -- गाजियाबाद। अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कोर्ट नंबर-3 ने नाहल निवासी लक्ष्मी देवी को बैंक को 1.61 लाख रुपये अदा करने का आदेश दिया है। कैनरा बैंक की नाहल शाखा ने लक्ष्मी देवी को दो सितंबर 2020 और 24 नवंबर 2021 को ऋण स्वीकृत किया था। इसके बाद लंबे समय तक खाते में भुगतान नहीं किया। वसूली के लिए कई बार नोटिस भेजे। इसके बाद बैंक ने 26 नवंबर 2022 को सिविल कोर्ट में वसूली का वाद दायर किया।

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