मथुरा, नवम्बर 18 -- मथुरा। मारपीट के मामले में जेएम छाता की अदालत ने अभियुक्त को आपरेशन कन्विक्शन के तहत अदालत उठने तक व 1000 रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। बरसाना थाना क्षेत्र में लात घूंसों से मारपीट करने पर वर्ष 2011 में कन्हैया पुत्र बुद्धाराम निवासी ग्राम कुंजेरा गोवर्धन के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे की सुनवाई जेएम छाता की अदालत में हुई। कन्हैया ने आपरेशन कन्विक्शन के तहत अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस पर अदालत ने उसे कोर्ट उठने तक और एक हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।

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