सहारनपुर, फरवरी 22 -- वर्ष 2016 में धारदार हथियार से किए गए जानलेवा हमले के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) कोर्ट नंबर-1 ने आरोपी राजकिशेर को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला थाना मंडी क्षेत्र का है। 8 अप्रैल 2016 को ज्ञान विहार कॉलोनी निवासी नीटू ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि राजकिशेर और उसके भाई राजेश ने उसके साले विजय पर धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा 307/34 में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच पूरी होने के बाद मामला सत्र न्यायालय में विचाराधीन रहा। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोप साबित किए। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हु...