नई दिल्ली, जनवरी 27 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अधिवक्ता विशाल तिवारी की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें शीर्ष अदालत के रजिस्ट्रार के 5 अगस्त, 2024 के आदेश को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने उस आदेश में हिंडनबर्ग-अदाणी समूह से जुड़े विवाद के मामले में अधिवक्ता की एक अर्जी को पंजीकृत करने से इनकार कर दिया था। उक्त अर्जी में अदाणी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को अपनी निर्णायक जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देने की मांग की थी। जस्टिस जेबी पारदीवाला की अगुवाई वाली पीठ ने अर्जी को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने इस अर्जी को पिछले साल यह कहते हुए पंजीकृत करने से इनकार कर दिया था कि 'इसमें कोई उचित कारण नहीं बताया गय...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.