अंबेडकर नगर, मई 21 -- अम्बेडकरनगर। मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार की जा रही प्रभावी पैरवी के चलते आरोपितों को दंडित करने का सिलसिला जारी है। सीजेएम ने चोरी के आरोप में वर्ष-1992 में दर्ज मुकदमें में जगदीशपुर निवासी लालजी केवट पुत्र मुनई को दो हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। वहीं बसखारी थाने में वर्ष-2013 में दर्ज मारपीट के मुकदमें में डिहवा देहा निवासी राधेश्याम पुत्र दुर्बली, कतारू पुत्र रामबली एवं सुरेन्द्र पुत्र राधेश्याम को सात-सात सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.