अंबेडकर नगर, मई 21 -- अम्बेडकरनगर। मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार की जा रही प्रभावी पैरवी के चलते आरोपितों को दंडित करने का सिलसिला जारी है। सीजेएम ने चोरी के आरोप में वर्ष-1992 में दर्ज मुकदमें में जगदीशपुर निवासी लालजी केवट पुत्र मुनई को दो हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। वहीं बसखारी थाने में वर्ष-2013 में दर्ज मारपीट के मुकदमें में डिहवा देहा निवासी राधेश्याम पुत्र दुर्बली, कतारू पुत्र रामबली एवं सुरेन्द्र पुत्र राधेश्याम को सात-सात सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

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