नई दिल्ली, जून 29 -- नई दिल्ली, व.सं। राजधानी के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा निदेशालय ने दोबारा नियुक्ति का आदेश दिया है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए निदेशालय ने अतिथि शिक्षकों को संबंधित स्कूलों में अनिवार्य तौर पर रिपोर्ट करने को कहा है। इसमें स्पष्ट किया है कि यदि कोई अतिथि शिक्षक एक जुलाई से तीन कार्यदिवस के अंदर स्कूल में रिपोर्ट नहीं करता है तो उसे पुनर्नियुक्ति में रुचि नहीं रखना मान लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में उसकी जगह किसी अन्य शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। उधर, अतिथि शिक्षकों ने पुनर्नियुक्ति के आदेश को लेकर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वह लंबे समय से इस आदेश का इंतजार कर रहे थे।
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