नैनीताल, दिसम्बर 15 -- उत्तराखंड हाई कोर्ट ने प्रदेश में राजमार्गों, सड़कों और सार्वजनिक जगहों से अतिक्रमण हटाये जाने के मामले में सोमवार को सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले को लेकर राज्य के मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन को आगामी 19 दिसंबर को वर्चुअल रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेन्दर और जस्टिस सुभाष उपाध्याय की पीठ ने उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। न्यायमित्र अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली की ओर से कहा गया कि अदालत ने 17 अक्टूबर, 2023 को एक आदेश जारी किया था। इसके अनुसार प्रदेश सरकार को जिला स्तर पर सभी जिलाधिकारियों की अगुवाई में एक कमेटी गठित करने और सुनवाई के बाद अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन आदेश का उचित अनुपालन नहीं किया गया है। यही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले साल...