चेन्नई, मार्च 13 -- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर एक लॉ फर्म को अपना विज्ञापन प्रकाशित करना महंगा पड़ गया। मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस के क्राइम ब्रांच के क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम यानी CBCID को इस लॉ फर्म की जांच करने का आदेश दिया है। आरोप है कि फर्म के कर्ता धर्ता ना तो रजिस्टर्ड एडवोकेट है और न ही कानून की डिग्री उसके पास है। हाई कोर्ट ने इस पर गहरी चिंता जताई है कि बिना कानून की पढ़ाई किए कोई व्यक्ति कैसे लॉ फर्म चला सकता है। जस्टिस एडी जगदीश चंदारिया की बेंच ने उन आरोपों की जांच का भी आदेश दिया है, जिनमें कहा गया है कि आरोपी फर्जी लॉ फर्म और उसके संचालक चेन्नई के मायलापुर में कुछ जमीन से जुड़े संदिग्ध लेनदेन में शामिल हैं। जिस फर्म पर हाई कोर्ट ने एक्शन लिया है, उसका नाम 'जेएमआई लॉ एसोसिएट्स' है। इसे जमाल मोहम्मद इब्राहिम ...