भभुआ, दिसम्बर 5 -- चौक-चौराहे, पगडंडी, नाला के ढक्कन, गली, सीढ़ी, चबूतरा आदि का निर्माण कर सरकारी भूमि का अतिक्रमण करनेवाले होंगे चिन्हित नगर विकास एवं आवास विभाग ने नगर निकाय के पदाधिकारी को दी शक्ति ईंट, सीमेंट, कंक्रीट द्वारा निर्मित संरचना को माना जा रहा है स्थाई अतिक्रमण (पेज चार की फ्लायर खबर) भभुआ, कार्यालय संवाददाता। नगर निकाय क्षेत्र में अब अतिक्रमण करना आसान नहीं होगा। अतिक्रमणकारियों को अब 5 से 20 हजार रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है। मौजूदा व्यवस्था के तहत अतिक्रमण विवाद प्रशासनिक नियंत्रण में ही हल होते थे। लेकिन, अब नगरपालिका के कार्य प्रभावित नहीं होंगे। यातायात भी प्रभावित होता है। नगर परिषद पिछले 11 दिनों से शहर में अतिक्रमण हटवा रही है। साथ में चलान भी काट रही है। ठेला जब्त हो रहे हैं। लेकिन, दुकानदार नहीं मान रहे हैं। श...
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