नई दिल्ली, जनवरी 21 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना (एपीवाई) को वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने के साथ प्रचार और विकासात्मक गतिविधियों और अंतर-निधि के लिए वित्तीय सहायता के विस्तार को स्‍वीकृति प्रदान की है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अटल पेंशन योजना को 9 मई 2015 को शुरू किया गया था। योजना का लाभ 60 वर्ष की आयु से दिया जाता है। अंशदान के आधार पर प्रति माह एक हजार रुपये से पांच हजार रुपये तक की गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन प्रदान करने का प्रावधान है। 19 जनवरी तक योजना के तहत 8.66 करोड़ से अधिक सदस्य जुड़ चुके हैं, जिससे अटल पेंशन योजना भारत के समावेशी सामाजिक सुरक्षा ढांचे का एक आधारशिला बन गई है। अब वित्तीय सहायता विस्तार को स्वीकृति मिलने से असंगठित श्रमि...