गोपालगंज, फरवरी 13 -- गोपालगंज, विधि संवाददाता। जिला सत्र न्यायाधीश 12 धीरज कुमार मिश्र की कोर्ट ने विजयीपुर के चर्चित छात्र अटल पांडेय हत्याकांड में माले नेता इन्नौस के प्रदेश सचिव और भोरे (सु) विधानसभा क्षेत्र से माले प्रत्याशी रहे जितेंद्र पासवान सहित दो आरोपितों को दोषी पाते हुए आजीवन काराकास तथा 50-50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर दोनों को एक- एक माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष से एपीपी अनिल कुमार शर्मा व स्व. अटल पांडेय के चाचा अधिवक्ता विनोद कुमार पांडेय और बचाव पक्ष से अधिवक्ता अजात शत्रु की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने विजयीपुर थाने के छितौना गांव के निवासी जितेंद्र पासवान व कोरेया गांव के श्रीराम भगत को सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों को सजा काटने के लिए मंडल कारा गोपालगंज भे...
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