लखनऊ, फरवरी 4 -- लखनऊ,विधि संवाददाता करोड़ों रुपए का माल मंगाकर धनराशि हड़प करने के आरोपी आशुतोष मिश्रा की दूसरी अग्रिम जमानत अर्जी को अपर सत्र न्यायाधीश रवीन्द्र प्रसाद गुप्ता ने निरस्त कर दिया है । अभियोजन के अनुसार लोकेश ने पुलिस आयुक्त को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था कि वह एचपी कंपनी के लैपटॉप, कंप्यूटर ,प्रिंटर पूरे उत्तर प्रदेश में सप्लाई का कार्य करता है। उसकी फर्म ने आरोपी आशुतोष कुमार मिश्रा की बताई गई कंपनी को माल सप्लाई किया था। इस माल की कुल कीमत 4,13,12000 रुपये थी। पैसा नहीं दिया तो वह आरोपी के कार्यालय पहुंचा। आरोप है कि आशुतोष ने पैसा देने से मना कर दिया और जान माल की धमकी दी।

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