रांची, फरवरी 2 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य अंतर्गत कार्यरत सभी औद्योगिक इकाइयों का निबंधन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। सभी औद्योगिक इकाइयों को अगले पांच माह (30 जून 2026) तक निबंधन कराना होगा। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद उद्योग विभाग ने सभी जिला उद्योग केंद्रों को आदेश जारी किया है। जिलों में स्थापित एवं कार्यरत सभी औद्योगिक इकाइयों को उद्योग विभाग अंतर्गत सिंगल विंडो पोर्टल पर जाकर अपना निबंधन कराना होगा। यह आदेश उन इकाइयों पर लागू नहीं होगा, जो पूर्व में ही अपना निबंधन करा चुके है। अब तक चतरा, लोहरदगा, रामगढ़, कोडरमा जैसे जिलों ने निबंधन की आम सूचना जारी कर दी है। अन्य जिलों द्वारा आदेश जारी की प्रक्रिया की जा रही है। उद्योग विभाग ने निबंधन कराने का उक्त आदेश झारखंड हाईकोर्ट द्वारा बीते साल 19 दिसंबर को पारित किए आदेश के...