पूर्णिया, मई 1 -- बैसा, एक संवाददाता। प्रखंड के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में अक्षय तृतीया के अवसर पर संभावित बाल विवाह की आशंका को देखते हुए जागरुकता कार्यक्रम किया गया। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सीमा कुमार के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसी क्रम में मालोपाड़ा में महिला पर्यवेक्षिका पुनिता कुमारी की मौजूदगी में आयोजित जागरुकता कार्यक्रम में रंगोली आदि के माध्यम से बताया गया कि अक्षय तृतीया के दिन पारंपरिक रूप से बड़े पैमाने पर सामूहिक विवाह के आयोजन की परंपरा रही है, जिसमें कई बार बाल विवाह भी कराए जाने की घटनाएं सामने आती हैं। उन्होंने कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के की शादी कराना कानूनन अपराध है और ऐसा करने वालों को सजा व जुर्माना दोनों का प्रावधान है। कार्यक...