बहराइच, अप्रैल 28 -- बहराइच, संवाददाता। अक्षय तृतीया पर बाल विवाह को लेकर प्रशासन ने सख्ती बरती है। इस बार कड़ी निगरानी की जा रही है। जिला प्रशासन की ओर से बाल विवाह पर सख्ती की जा रही है। जिला प्रोबेशन अधिकारी विनोद राय ने अक्षय तृतीया (आखा तीज) पर बाल विवाह करने की रूढ़िवादी परम्परा समाज में प्रचलित है। इस वर्ष अक्षय तृतीया 30 अप्रैल 2025 को पड़ रही है। बाल विवाह के रोकथाम हेतु बाल विवाह में सम्मिलित व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जायेगी। वैवाहिक आयोजन कराने वाले प्रिन्टिंग प्रेस, टेन्ट व्यवसायी, मैरिज हॉल, बैण्ड वाजा, कैटर्स, फोटोग्राफर, पुरोहित/मोलवी इत्यादि व्यक्तियों एवं संस्थाओं से भी अपेक्षा की गयी है कि वैवाहिक आयोजन कराने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वधू की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष से कम न हो। जिल...