बदायूं, दिसम्बर 8 -- बदायूं। खाद्य सुरक्षा ने अक्तूबर माह में 21 खाद्य नमूनों की जांच रिपोर्ट में दोष मिलने पर जुर्माना लगाया गया। एडीएम न्यायालय में सुनााये गये फैसले में जिले के अलग-अलग क्षेत्रों से लिए गए कुल 21 खाद्य नमूनों की जांच रिपोर्ट में दोष मिला। जिसके बाद विक्रेताओं, फर्म संचालकों पर 10 हजार से लेकर डेढ़ लाख रुपये तक के जुर्माना लगाया। जांच रिपोर्ट में खोया, पनीर, मिश्रित दूध, बर्फी, नमकीन, किशमिश और गुड़ जैसे खाद्य पदार्थों में अधोमानक तत्व, मिथ्याछाप लेबलिंग, बाह्य पदार्थ या गुणवत्ता में गंभीर कमी पाए जाने की पुष्टि हुई। न्यायालय ने इन सभी प्रकरणों में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के निर्धारित प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई करते हुए दोषी पाए गए व्यक्तियों पर आर्थिक दंड के आदेश पारित किए। कई मामलों में जुर्माने की राशि 10 हजार से ल...