मुजफ्फरपुर, सितम्बर 2 -- मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। बिना जुर्माना होल्डिंग टैक्स भरने का समय 30 सितंबर को समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अगले माह एक अक्टूबर से अगले साल 2026 के मार्च तक यानी छह महीने की अवधि में हर माह डेढ़ फीसदी मासिक जुर्माना देना होगा। इस बीच सोमवार को नगर आयुक्त विक्रम विरकर ने निगम क्षेत्र में स्थित सभी टैक्स काउंटरों पर पर्याप्त कर्मियों की तैनाती के निर्देश दिए हैं, ताकि लोगों को टैक्स जमा करने में कठिनाई नहीं हो। इस दौरान ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीके से टैक्स भुगतान का विकल्प रहेगा। इसके अलावा निगम के स्तर से टैक्स वसूली में लगे तहसीलदार व अन्य कर्मी वार्ड स्तर पर घर-घर जाकर होल्डिंग धारक निवासियों को मांग पत्र भी उपलब्ध करा रहे हैं। अहम ऑनलाइन विकल्प ऑनलाइन बेबसाइट के अलावा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्यूआर कोड स्कैन...
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