नई दिल्ली, जनवरी 16 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से जुड़ी सेवाओं का लाभ आसानी से सदस्यों तक पहुंच सके, इसके लिए सुविधा उपलब्धकर्ता यानी सहायक तैनात किए जाने की तैयारी की जा रही है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय एक निर्धारित शुल्क के साथ सुविधा उपलब्धकर्ता सदस्य के खातों को आपस में जोड़ने, खाते से धनराशि निकलने के लिए दावा करने और अन्य तरह की गलतियों को ठीक करने जैसी सेवा देने का अधिकार होगा। मंत्रालय का मानना है कि ईपीएफओ की काफी सारी सेवाओं को परिवर्तित कर दिया गया है। कागजी प्रक्रिया को खत्म करके सारी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है, जिससे कि आसानी से ईपीएफओ की सेवा का लाभ उठाया जा सके। इन सब के बावजूद काफी संख्या में सदस्यों द्वारा सेवा का लाभ उठाने में गलती की जाती है या फिर सही जानकारी न होने पर सही स...
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