हल्द्वानी, सितम्बर 12 -- नैनीताल। हाईकोर्ट ने विकास प्राधिकरण सेवा परिवर्तित कार्मिक कल्याण समिति की ओर से दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर व न्यायामूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही प्रतिवादियों को छह सप्ताह के भीतर प्रति शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी। याचिकाकर्ता एमडीडीए, एचडीए, एलडीए के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। उन्होंने अंशदायी पेंशन की सुविधा का दावा करते हुए याचिका दायर की है। जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2011 में उत्तर प्रदेश ने शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-24 के अंतर्गत नियम पारित किए। जिसके तहत विकास प्राधिकरणों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भविष्य निधि के स्थान पर पेंशन का विकल्प चुनने को दिया गय...