आगरा, अप्रैल 28 -- चेक डिसऑनर के मामले में वादी को चेक की राशि का 15 प्रतिशत के रूप में 90 हजार रुपये अंतरिम प्रतिकर दिलाने के आदेश अदालत ने दिए हैं। वादी निर्मला भदौरिया उर्फ निर्मला देवी पत्नी रवि नंदन सिंह निवासी रामबाग थाना एत्मादुद्दौला ने अपने पति को अधिकृत कर चेक डिसऑनर आरोप में विपक्षी निवासी देहली गेट थाना हरीपर्वत के विरुद्ध अधिवक्ता अनिल अग्रवाल के माध्यम से अदालत में मुकदमा दायर किया था। वादी द्वारा मुकदमा लंबा चलने की आशंका जता कोर्ट से अंतरिम प्रतिकर दिलाने का आग्रह किया।

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