बरेली, नवम्बर 26 -- बरेली, विधि संवाददाता। विशेष जज गैंगस्टर एक्ट तबरेज अहमद की अदालत ने कोतवाली बरेली के मोहल्ला बिहारीपुर के अंकित यादव और उत्तराखंड के किच्छा निवासी मो. रफीक को दो-दो वर्ष सश्रम कैद की सजा सुनाई है। विशेष कोर्ट ने दोनों पर पांच-पांच हजार जुर्माना भी लगाया है। एडीजीसी क्राइम दिगंबर पटेल ने बताया कि बरेली कोतवाली पुलिस ने बिहारीपुर मोहल्ले के अंकित यादव और शाही पुलिस ने किच्छा, जिला उधमसिंहनगर के बार्ड 4 मोहल्ला सिरौली कला निवासी मोहम्मद रफीक के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की थी। दोनों गैंगस्टर के खिलाफ विशेष जज गैंगस्टर एक्ट तबरेज अहमद के कोर्ट में सुनवाई हुई। आरोप साबित करने को एडीजीसी क्राइम दिगंबर पटेल ने गवाह पेश किए थे।

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