हापुड़, जून 30 -- गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नया गांव में सम्पत्ति को लेकर भाई की हत्या करने वाले सगे भाई को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त को 60 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मुकदमे की सुनाई 38 कार्य दिवस में पूरी की गई। जिसमें 9 गवाहों की गवाही व साक्ष्य के आधार पर जनपद न्यायाधीश ने अपना निर्णय सुनाया। जिला शासकीय अधिवक्ता गौरव नागर ने बताया कि 16 जुलाई 2023 को गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नया गांव निवासी राजेंद्र ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया था कि उसके पिता महीपाल शाम को करीब आठ बजे घर पर बैठे हुए थे। इसी बीच उसका चाचा टीकम, चाची कुंता, मूलचंद, चंद्रा सम्पत्ति लालच के चक्कर में लाठी डंडे, चाकू लेकर उनके घर पर पहुंच गए। आरोपियों ने उसके पिता महिपाल ...
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