झुंझुनू , अक्टूबर 04 -- राजस्थान में झुंझुनू के सत्र न्यायालय ने सवा वर्ष की पुत्री की मौत के मामले में बालिका के पिता को शनिवार को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
न्यायालय ने अभियुक्त कैलाश चंद्र को सवा वर्ष की अपनी ही पुत्री की मौत होने का दोषी ठहराते हुए उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार 26 मार्च 2023 को नवलगढ़ थाना क्षेत्र में कैलाश की पत्नी कविता अपनी 15 महीने की पु्त्री ओजस्वी के साथ मामा के घर आयी थी। उसी समय उसका पति कैलाश आया और उससे झगड़ा करने लगा। इसी दौरान बच्ची कविता की गोद से गिर गयी और सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो गयी।
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