पटना , सितंबर 05 -- मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट किया है कि नामांकन की अंतिम तारीख से 10 दिन पहले तक पात्र मतदाता अपने नाम जोड़ने या गलत नाम हटवाने के लिये दावा या आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।

पटना में दो दिवसीय समीक्षा बैठक के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने सभी राजनीतिक दलों और आम मतदाताओं से अपील की है कि वे इस अवसर का उपयोग करें।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री कुमार ने कहा कि अगर किसी योग्य मतदाता का नाम छूट गया है या किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में है तो संबंधित व्यक्ति या राजनीतिक दल निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी (ईआरओ) के समक्ष दावा या आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि, 'नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से पहले तक सूची में संशोधन संभव है। एक बार नामांकन समाप्त हो जाने के बाद से लेकर चुनाव खत्म होने तक मतदाता सूची स्थिर (फ्रीज) कर दी जाती है।'मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री कुमार ने जानकारी दी कि एक सितंबर को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। उस दौरान ज्यादा दावे या आपत्तियां नहीं आईं, लेकिन कई लोगों ने अपने नाम कटवाने की अर्जी जरूर दी थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी थी और सभी को अपनी आपत्तियां दर्ज करने की स्वतंत्रता दी गई थी।

उन्होंने राजनीतिक दलों से भी आग्रह किया कि वे यदि पाते हैं कि कोई योग्य मतदाता सूची से वंचित है या कोई नाम संदेहास्पद है तो वे आधिकारिक तौर पर संबंधित ईआरओ को जानकारी दें। इससे चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और भरोसेमंद बनाने में सहयोग मिलेगा।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित