नयी दिल्ली , नवंबर 14 -- दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि उनकी सरकार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' को बढ़ावा देने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठा रही है।
दिल्ली सरकार ने व्यावसायिक प्रक्रियाओं को और अधिक सरल, सुगम और अनावश्यक औपचारिकताओं से मुक्त बनाने के लिए एक अहम कदम उठाया है जिसके तहत श्रम मंत्रालय ने दिल्ली दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 की धारा 5 के अंतर्गत होने वाले पंजीकरण के नवीनीकरण की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है।
वर्तमान में इस एक्ट में यह प्रावधान है कि पंजीकरण की तिथि से प्रत्येक 21 वर्ष बाद उसका नवीनीकरण करना अनिवार्य है। इस नवीनीकरण प्रणाली को हटाने का निर्णय व्यापारियों के लिए एक बड़ी राहत है और दिल्ली में 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' को मजबूत करेगा।
श्री मिश्रा ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए आज कहा कि दुकानों और प्रतिष्ठानों के पंजीकरण में 21 साल बाद होने वाले नवीनीकरण की अनिवार्यता हटने से व्यापारियों को वास्तविक राहत मिलेगी। प्रक्रियाएँ सरल होने से दिल्ली का व्यापारिक वातावरण और अधिक उद्यमी-अनुकूल बनेगा। दिल्ली सरकार का यह निर्णय पंजीकरण प्रक्रिया को वन-टाइम रजिस्ट्रेशन मॉडल की ओर ले जाएगा जिससे व्यापारियों को नवीनीकरण की झंझट से पूरी तरह मुक्ति मिलेगी। यह कदम दिल्ली में 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' को नयी गति, पारदर्शिता और मजबूती प्रदान करेगा तथा राजधानी के व्यापार एवं सेवा क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाएगा।
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