हैदराबाद , जनवरी 09 -- हैदराबाद पुलिस ने सरूरनगर में अपनी कार से एक पिल्ले को कुचलकर मारने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

पुलिस ने शुक्रवार को यहां कहा कि पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) इंडिया और एक स्थानीय देखभालकर्ता, सुश्री सोनाली भौमिक के अनुरोध पर उस व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

यह घटना दो जनवरी, 2026 की है जब एक कार कथित रूप से पांच पिल्लों के एक समूह के पास पहुंची और जानबूझकर उनमें से एक को कुचल दिया, जिसके उसकी मौत हो गई।

घटना के बाद वाहन चालक न तो रुका और न ही उसने कोई सहायता प्रदान करने की कोशिश की। घटना के सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने आरोपी की पहचान श्रवण के रूप में की।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, घटना से संबंधित एक वीडियो में जब देखभालकर्ता ने आरोपी से इस बारे में पूछा तो उसने कहा कि मुझे यहां कोई कुत्ता नहीं चाहिए।

साक्ष्यों के आधार पर, सरूरनगर पुलिस स्टेशन ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 325 के अंतर्गत मामला दर्ज किया, जो पशुओं को अपंग बनाने या मारने से संबंधित है। यह अपराध संज्ञेय है और इसमें पांच वर्ष तक की कारावास, जुर्माना या दोनों हो सकता है।

पेटा इंडिया ने पुलिस की कार्रवाई का स्वागत किया। पेटा इंडिया की वरिष्ठ समन्वयक सिंचना सुब्रमण्यन ने कहा कि पशु क्रूरता की घटनाओं की सूचना तुरंत दी जानी चाहिए क्योंकि पशुओं को नुकसान पहुंचाने वाले लोग जन सुरक्षा के लिए व्यापक खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। उन्होंने मामला दर्ज करने के लिए स्टेशन हाउस ऑफिसर वी. सैदी रेड्डी की भी सराहना की।

पेटा इंडिया ने पशु क्रूरता में शामिल लोगों के लिए मनोरोग मूल्यांकन और परामर्श की आवश्यकता की बात की और ऐसे व्यवहार को बार-बार होने वाले अपराधों एवं हिंसक अपराधों से जोड़ने वाले शोध का हवाला दिया।

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