पटना, सितंबर 27 -- िहार की राजधानी पटना में मादक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट)की एक विशेष अदालत ने हैरोइन की तस्करी के जुर्म में शनिवार को एक व्यक्ति को 13 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ दो लाख रूपये का जुर्माना भी किया। पटना सिविल कोर्ट स्थित एनडीपीएस एक्ट की विशेष अदालत संख्या 2 ने मामले में सुनवाई के बाद रोहतास जिला निवासी मनोज कुमार गुप्ता को एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।
मामले के विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो (एनसी)बी के अधिकारियों ने कि 26 जुलाई 2021 को गुप्त सूचना के आधार पर दोषी को पटना औरंगाबाद रोड, कनपा पुल के निकट एक वाहन से 280 ग्राम हैरोइन के साथ गिरफ़्तार किया था। हेरोइन की यह खेप कैमूर जिले से पटना लाई जा रही थी। उन्होंने बताया कि अभियोजन ने इस मामले में आरोप साबित करने के लिए जहां विशेष अदालत में सात गवाहों का बयान कलम बंद करवाया था वहीं पचास कागजात भी पेश किए थे।
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