रांची , जनवरी 15 -- झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा समन अवहेलना मामले में लिए गए संज्ञान को चुनौती दी गई थी।
अदालत ने स्पष्ट कहा कि इस चरण पर मामले में हस्तक्षेप संभव नहीं है, इसलिए याचिका अस्वीकार की जाती है। उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने समन की अवहेलना के आरोप में हेमंत सोरेन के खिलाफ शिकायतवाद दर्ज कराया है, जिसकी सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है।
उक्त कोर्ट द्वारा संज्ञान लिए जाने के बाद इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
ईडी की ओर से अधिवक्ता जोहेब हुसैन, एके दास और सौरभ कुमार ने पक्ष रखा।
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