शिमला , जनवरी 03 -- हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक छात्रा की मौत के मामले में सहायक प्रोफेसर को निलंबित कर दिया है।

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार इस मामले में प्राथमिकी दर्ज होने और विभागीय कार्रवाई शुरू होने के बाद, धर्मशाला के सरकारी कॉलेज के एक सहायक प्रोफेसर को 19 साल की छात्रा की मौत के मामले में जांच के नतीजे आने तक तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

आदेश के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं और हिमाचल प्रदेश शिक्षण संस्थाओं (रैगिंग पर रोक) अधिनियम 2009 की धारा 3 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के दौरान कॉलेज की एक छात्रा की मौत के सिलसिले में सहायक प्रोफेसर और धर्मशाला, जिला कांगड़ा के सरकारी कॉलेज की तीन छात्राओं के नाम हैं।

आदेश में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में छपी रिपोर्टों के आधार पर सहायक प्रोफेसर की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है। तथ्यों का पता लगाने के लिए राज्य सरकार ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का फैसला किया है।

निलंबन की अवधि के दौरान सहायक प्रोफेसर का मुख्यालय उच्च शिक्षा निदेशालय, शिमला में तय किया गया है। उन्हें सक्षम अधिकारी से पहले अनुमति लिए बिना मुख्यालय न छोड़ने का निर्देश दिया गया है।

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