शिमला , दिसंबर 02 -- हिमाचल प्रदेश के नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्मानी ने सोमवार को विधानसभा में रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2025 पेश किया। इस विधेयक से राज्य के रेरा प्राधिकरण की चयन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं।
विधेयक में मौजूदा चयन समिति को बदलने की बात कही गयी है। अभी इस समिति का नेतृत्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके मनोनीत व्यक्ति करते हैं। अब प्रस्ताव है कि इसके बजाय, अब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय पैनल का गठन किया जाएगा। इस पैनल में आवास सचिव सदस्य-संयोजक और कानून सचिव शामिल होंगे। हितों के टकराव के मामलों में, कोई अपर मुख्य सचिव या कोई अन्य वरिष्ठ अधिकारी समिति का नेतृत्व कर सकता है।
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