शिमला , अक्टूबर 31 -- हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीपीसीएल) के मुख्य अभियंता विमल नेगी की रहस्यमयी मौत के मामले में पुलिस सहायक उपनिरीक्षक पंकज कुमार को जमानत दे दी।
उल्लेखनीय है कि उपनिरीक्षक मामले से जुड़ी एक पेन ड्राइव से छेड़-छाड़ करने के आरोप में न्यायिक हिरासत में थे। न्यायमूर्ति वरिंदर सिंह की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद पंकज कुमार को जमानत दे दिया।
सीबीआई ने जमानत का कड़ा विरोध करते हुए तर्क दिया कि पंकज कुमार की हिरासत महत्वपूर्ण है क्योंकि एजेंसी अभी भी श्री नेगी की कथित आत्महत्या के मुख्य आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी की प्रक्रिया में है। एजेंसी ने कहा कि मामले के महत्वपूर्ण सबूतों से छेड़छाड़ की गई है, जिससे जाँच में बाधा आ सकती है। वहीं बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि उपनिरीक्षक ने सीबीआई के साथ पूरा सहयोग किया था और उसे लगातार हिरासत में रखने का कोई और उद्देश्य नहीं है।
सीबीआई ने इस मामले में पंकज कुमार के अलावा भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के दो अधिकारियों और एचपीपीसीएल के एक पूर्व सहायक महाप्रबंधक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन अधिकारियों को या तो जमानत मिल गयी है या उन्हें अदालत से अंतरिम संरक्षण प्राप्त है।
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