शिमला , अक्टूबर 17 -- हिमाचल प्रदेश में विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2025 को राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद इसे राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है। इसके साथ ही विधायकों के वेतन और भत्तों में लगभग 30 प्रतिशत वृद्धि हो गयी है।
नए संशोधन के साथ, विधान सभा सदस्यों को अब लगभग 2.97 लाख रुपये प्रति माह वेतन और भत्ते मिलेंगे, जो पहले 2.10 लाख रुपये थे। मूल वेतन 55,000 रुपये से बढ़ाकर 85,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। नए कानून के अनुसार अब मुख्यमंत्री का वेतन और भत्ते 2.65 लाख रुपये से बढ़कर लगभग 3.40 लाख रुपये प्रति माह हो जायेगा।
इसी तरह, विधानसभा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्रियों का मासिक वेतन 2.55 लाख रुपये से बढ़कर लगभग 3.30 लाख रुपये हो जाएगा।
इस कानून में एक खास बदलाव यह है कि यह संशोधन विधायकों के वेतन और पेंशन को हर पांच साल में मूल्य सूचकांक से जोड़कर संशोधित करने की एक स्वचालित व्यवस्था भी पेश करता है। इसका आशय यह हुआ कि अब वेतन संबंधी अगला संशोधन एक अक्टूबर, 2030 को होगा। इससे भविष्य में ऐसी बढ़ोतरी के लिए विधायी अनुमोदन की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।
विधायकों के वेतन में आखिरी बार संशोधन मई 2016 में किया गया था। उस समय मूल वेतन 30,000 से बढ़ाकर 55,000 कर दिया गया था। इससे पहले, 2010 में मूल वेतन 15,000 था।
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