नैनीताल , दिसंबर 04 -- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य लोक सेवा आयोग की संयुक्त राज्य सिविल/ प्रवर अधीनस्थ सेवा की मुख्य परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दी है। यह परीक्षा छह से नौ दिसंबर के बीच आयोजित होनी थी लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में कुछ गलत सवाल पूछे जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खण्डपीठ में हुई। मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी कुलदीप राठी और अन्य ने प्रारंभिक परीक्षा में कुछ गलत सवाल पूछे जाने पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि ये प्रश्न या तो गलत हैं या फिर उनके विकल्पों को लेकर गंभीर अस्पष्टता है।
इस मामले में उच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रश्न संख्या 70 को पूरी तरह से हटाया जाए, जबकि बाकी तीन विवादित सवालों की दोबारा समीक्षा एक विशेषज्ञ समिति (एक्सपर्ट कमेटी) से कराई जाए। कोर्ट का कहना है कि जब तक इन सवालों की निष्पक्ष जांच पूरी नहीं होती और मेरिट लिस्ट को सही तरीके से पुनः निर्धारित नहीं किया जाता, तब तक मुख्य परीक्षा करवाना उचित नहीं होगा। इसी वजह से यूकेपीएसी की मुख्य परीक्षा पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है।
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