नैनीताल , अक्टूबर 14 -- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज (गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलोजी) के रजिस्ट्रार संदीप कुमार की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को याचिकाकर्ता पर पांच लाख का जुर्माना लगाया है।

टिहरी निवासी अजय किशोर बहुगुणा की ओर से दायर याचिका पर मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंदर और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि रजिस्ट्रार पद पर संदीप कुमार की नियुक्ति गलत हुई है। उनके पास निर्धारित योग्यता नहीं है। प्रशासनिक पद पर बने रहने के लिए कम से कम पांच साल का अनुभव जरूरी है। याचिकाकर्ता की ओर से उन्हें पद से हटाने की मांग की गयी।

दूसरी ओर काॅलेज की ओर से याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि उनकी नियुक्ति नियम के तहत बोर्ड आफ गवर्नर ने की है। साथ ही इस पद पर उन्हें छह साल हो चुके हैं। इतने समय बाद नियुक्ति को चुनौती देना न्याय संगत नहीं है।

पीठ ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए याचिका को आधारहीन माना और अदालत का समय नष्ट करने के लिए याचिकाकर्ता पर पांच लाख का जुर्माना लगा दिया। पीठ ने याचिका को निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता को जुर्माना की राशि को छह सप्ताह में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के खाते में जमा करने के निर्देश दिए हैं।

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