नैनीताल , जनवरी 06 -- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी शहर में बिना राज्य प्रदूषण बोर्ड (पीसीबी) की अनुमति के चलाए जा रहे आरा मशीनों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पीसीबी से दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।
हल्द्वानी निवासी रोहन की ओर से दायर जनहित याचिका पर मुख्य न्यायधीश जी0 नरेंदर की अगुवाई वाली खंडपीठ में हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि हल्द्वानी शहर के गली-गली और मोहल्लों में अवैध आरा मशीन चल रहे हैं।
इनके संचालन के लिए पीसीबी की अनुमति नहीं ली गई है और अधिकांश अधोमानक हैं। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि इनसे प्रदूषण बढ़ रहा है और जनता के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इन्हें शहर से औद्योगिक जोन में स्थापित करने की मांग की गयी है।
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