नैनीताल , अक्टूबर 30 -- उत्तराखंड में हल्द्वानी दंगा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के लिये गुरूवार का दिन सुखद नहीं रहा। उच्च न्यायालय से उसे जमानत नहीं मिल पायी जबकि उसके पुत्र अब्दुल मोइद और चालक जहीर को जमानत मिल गयी है।
इसके अलावा एक अन्य आरोपी मोहम्मद नाजिम को भी हाईकोर्ट से जमानत मिल गयी है। हालांकि तत्कालीन सभासद शकील अहमद को अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया।
बनभूलपुरा दंगा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक समेत कुल नौ आरोपियों अब्दुल मोइद, मो0 जहीर, जियाउर्रहमान, अब्दुल रहमान, शाहनवाज उर्फ शानू, शकील अहमद, मौकीन अहमद सैफी, असलम चैधरी, मो0 नाजिम महबूब आलम और जीशान परवेज के के जमानत प्रार्थना पत्र पर आज न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में सुनवाई हुई।
अब्दुल मलिक को फिलहाल अदालत ने जमानत देने इसे इनकार कर दिया। आरोपी मलिक पर तीन मामलों में छह अभियोग दर्ज हैं। उसके जमानत प्रार्थना पत्र पर अब दो सप्ताह बाद सुनवाईहोगी।
इसी प्रकार अब्दुल मोइद पर कुल तीन मामले दर्ज हैं और अदालत ने तीनों मामलों में आज जमानत दे दी है। यही नहीं अदालत ने अब्दुल मलिक के चालक मो0 जहीर को भी जमानत प्रदान कर दी।
आरोपी अब्दुल मोइद की ओर से कहा गया कि घटना के दिन वह मौके पर मौजूद नहीं था। आरोपी दो साल से जेल में है। इसके अलावा अदालत एक अन्य आरोपी मोहम्मद नाजिम को भी राहत देते हुए जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया।
अदालत ने बनभूलपुरा के तत्कालीन सभासद शकील अहमद को जमानत देने से इनकार कर दिया। सरकार की ओर से कहा गया कि आरोपी का आपराधिक इतिहास है और उस पर दंगा के अलावा दो अन्य मामले दर्ज हैं।
बाकी अन्य आरोपियों को जमानत नहीं मिल पायी है। अदालत ने माना कि इनकी अपील तय समय सीमा से देर से फाइल की गयी है।
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