भिण्ड , फरवरी 20 -- मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले में लगुन फलदान कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायर करना एक आरोपी को भारी पड़ गया। न्यायालय ने कट्टे से की गई फायरिंग में बालिका को घायल करने के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
जानकारी के अनुसार उमरी थाना क्षेत्र के ग्राम नारायण सिंह का पुरा नुनहाटा में 20 अप्रैल 2015 को छक्कीलाल जाटव के घर उसके पुत्र का लगुन फलदान कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम में फरियादी सुदेश कुमार जाटव अपनी पुत्री विशाखा के साथ शामिल होने आए थे। इसी दौरान परिवार के सदस्य श्रीचंद गोयल ने देसी 315 बोर के कट्टे से हर्ष फायर किया।
अभियोजन के अनुसार आरोपी ने यह जानते हुए फायर किया कि गोली किसी को भी लग सकती है। फायर की गई गोली फरियादी की पुत्री विशाखा के दाहिने पैर के घुटने के पास लगी, जिससे उसे गंभीर चोट आई और फ्रैक्चर हो गया। घायल को तत्काल उपचार के लिए भेजा गया था।
मामले की रिपोर्ट सुदेश कुमार जाटव निवासी ग्राम किल्ली सुल्तानपुर, थाना बसरेहर जिला इटावा (उत्तरप्रदेश) द्वारा थाना उमरी में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपी श्रीचंद गोयल से 315 बोर का कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया था।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी लोक अभियोजक जेपी दीक्षित ने की। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी श्रीचंद गोयल को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित