चंडीगढ़ , फरवरी 12 -- हरियाणा सरकार ने ग्रुप 'डी' कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और पूरी तरह मेरिट आधारित बनाने के लिए नियमों में अहम संशोधन किया है। अब ग्रुप 'डी' पदों पर नियुक्ति सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) में प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी। जिन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक से कम है, उन्हें छोड़कर अन्य सभी पदों पर चयन केवल सीईटी स्कोर के आधार पर होगा।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह संशोधन हरियाणा ग्रुप 'घ' कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा शर्तें) अधिनियम 2018 की धारा 26 के तहत किया गया है और राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा। अधिनियम की द्वितीय अनुसूची को प्रतिस्थापित कर नई चयन प्रणाली लागू की गई है।

नई व्यवस्था में सीईटी का कुल स्कोर 100 प्रतिशत अंकों पर आधारित रहेगा। परीक्षा दो भागों में होगी। पहले भाग में 75 प्रतिशत अंक सामान्य जागरूकता, तर्कशक्ति, गणित, अंग्रेजी, हिंदी और संबंधित विषयों से होंगे।

दूसरे भाग में 25 प्रतिशत अंक हरियाणा के इतिहास साहित्य भूगोल पर्यावरण संस्कृति और समसामयिक घटनाओं से जुड़े प्रश्नों के होंगे। प्रश्नपत्र का स्तर मैट्रिक के अनुरूप रहेगा।

अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 12 जनवरी 2024 को आयोजित ग्रुप 'डी' सीईटी परीक्षा जिसकी वैधता 11 जनवरी 2027 तक है, उसमें सफल अभ्यर्थियों के अंकों को अधिकतम 95 अंकों के सापेक्ष प्रतिशत में परिवर्तित कर संयुक्त मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इससे भर्ती प्रक्रिया में एकरूपता और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

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