चंडीगढ़ , नवंबर 10 -- हरियाणा के भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी वाई. पूरन कुमार आत्महत्या मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ प्रशासन से जांच की स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की खंडपीठ ने सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा कि अब तक जांच कहां तक पहुंची है और क्या यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने की शर्तों को पूरा करता है या नहीं। उच्च न्यायालय में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग को लेकर याचिका दायर की गयी थी। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिका में उठाये गये बिंदु बहुत सामान्य और अस्पष्ट हैं। अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि वे स्पष्ट करें कि क्या यह मामला उच्चतम न्यायालय द्वारा तय किये गये मापदंडों के अनुसार सीबीआई जांच के योग्य है।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि अधिकारी की मौत ने समाज की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। उन्होंने कहा, "अगर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी खुद सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिकों की सुरक्षा पर क्या भरोसा किया जा सकता है।" अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को तय की है।

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