चंडीगढ़ , नवंबर 04 -- हरियाणा सरकार ने राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों और आईएनए कर्मियों की बेटियों, आश्रित बहनों तथा पोतियों की शादी के लिए दी जाने वाली 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता योजना के सुचारू संचालन के लिए नये निर्देश जारी किये हैं।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी पत्र के अनुसार, अब यदि स्वतंत्रता सेनानी या आईएनए कार्मिक तथा उनकी विधवा का निधन हो चुका है, तो उनके पुत्र या पुत्रवधू भी अपनी पुत्री (स्वतंत्रता सेनानी की पौत्री) की शादी के लिए इस वित्तीय सहायता का दावा कर सकेंगे।

इस कदम का उद्देश्य प्रक्रियागत अस्पष्टताओं को दूर करना और उन परिवारों की समस्याओं का समाधान करना है, जिन्हें पहले स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अभाव में सहायता प्राप्त करने में कठिनाइयां आ रही थीं।

नये निर्देशों के तहत, विवाह की तिथि से छह महीने के भीतर और विशेष परिस्थितियों को छोड़कर 12 महीने से अधिक नहीं, सहायता का दावा संबंधित उपायुक्त के माध्यम से किया जा सकेगा। सत्यापन के उपरांत उपायुक्त यह दावा मुख्य सचिव, हरियाणा को भेजेंगे, जिसके बाद भुगतान की व्यवस्था चैरिटेबल एंडॉवमेंट्स हरियाणा के महाप्रशासक एवं आधिकारिक न्यासी-सह-कोषाध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

सरकार ने यह भी अनिवार्य कर दिया है कि वित्तीय सहायता केवल आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से ही दी जाएगी।

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