पटना , फरवरी 10 -- पटना की एक विशेष अदालत ने हत्या के मामले में मंगलवार को एक विधि विरुद्ध बालक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

बालकों के मुकदमों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत सह जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) संगम सिंह ने मामले में सुनवाई के बाद विधि विरुद्ध बालक को हत्या और आपराधिक षडयंत्र का दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।

आरोप के अनुसार विधि विरुद्ध बालक ने अन्य व्यक्तियों के साथ एक आपराधिक षडयंत्र के तहत एक बालक की गला रेत कर हत्या कर दी थी। दूसरी और इसी अदालत ने हत्या के प्रयास के एक अन्य मामले में आज दो लोगों को तीन-तीन वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ तीन-तीन हजार रूपए जुर्माना भी किया।

आरोप के अनुसार चंद्रमा राय और विजेंद्र राय नामक दोनों दोषियों ने 01 मई 2001 को फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में मामले की शिकायतकर्ता और उसके भाई पर भुजाली और पिस्तौल से जानलेवा हमला किया था।

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