सासाराम , फरवरी 03 -- बिहार में रोहतास जिले की एक अदालत ने मंगलवार को हत्या के एक मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

जिला न्यायाधीश (दशम) उमेश राय ने हत्या के एक मामले में दोषी दो अभियुक्तो गुड्डू सिंहउर्फ अयोध्या सिंह एवं रामसागर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषियों पर तीस-तीस हजार रूपये का जुर्माना भी किया। इस मामले की प्राथमिकी कोचस थाना में दर्ज हुई थी।

इस मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक राज किशोर विश्वकर्मा ने बताया कि यह घटना 14 फरवरी 2022 को कोचस थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में हुयी थी। जहां अभियुक्तों ने अपने दो अन्य साथियों राज नारायण सिंह एवं चंदन सिंह के साथ मिलकर मामले की सूचिका देवकन्या देवी के पुत्र धनजी सिंह को घर से बुलाकर गांव से सटे शंकर जी के मंदिर के पास ले जाकर गोली मारकर हत्या कर दी थी।

अभियोजन पक्ष के तरफ से इस मामले में कुल आठ गवाहों की गवाही अदालत में दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद अदालत ने अभियुक्तों को शस्त्र अधिनियम की धारा 27 एवं भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई है। मामले के दो अन्य अभियुक्तों राज नारायण सिंह एवं चंदन सिंह को अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के आभाव में रिहा करने का आदेश जारी किया है।

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