हनुमानगढ़ , नवंबर 25 -- राजस्थान में हनुमानगढ़ के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (द्वितीय) ने हत्या के प्रयास के करीब 15 वर्ष पुराने मामले में आरोपी एक ही परिवार को पांच सदस्यों को मंगलवार को दोषी करार देते हुए उन्हें 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लतिका दीपक पराशर ने अभियुक्तों बलकरण सिंह, उसके पुत्र मनवीर सिंह और सुखबीर सिंह, भाई बलविंदर सिंह और भतीजे जगसीर सिंह को पीड़ित मिट्ठू सिंह की हत्या करने के प्रयास का दोषी मानते हुए प्रत्येक पर 33 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार सदर थाना क्षेत्र में 14 मई 2010 को अभियुक्तों ने मिट्ठू सिंह पर लाठी, गड़ासी से हमला करने के साथ ही पिस्तौल से गोली चलाकर उसे बुरी तरह घायल कर दिया था।

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