श्रीगंगानगर , मार्च 30 -- राजस्थान में श्रीगंगानगर की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में एक बाल अपचारी को दोषी करार देते हुए सोमवार को उम्र कैद की सजा सुनाई।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्रकुमार गक्खड ने बाल अपचारी को पप्पूराम (45) की हत्या करने का दोषी मानते हुए उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। इस मामले में एक अन्य दोषी महिला अभियुक्त को अदालत द्वारा पहले ही उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है।

मामले के अनुसार केसरीसिंहपुर थाना क्षेत्र में 24 मई 2017 को की देर रात बाल अपचारी और अभियुक्त सुलोचना ने अपने पड़ोस में रहने वाले पप्पूराम की हत्या कर दी थी।

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